पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025 तक निपटा लें यह काम, वरना बंद हो जाएगा पैन कार्ड
यदि आपके पास पैन (PAN) कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सभी पैन कार्ड धारकों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें।
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अंतिम तिथि और शुल्क (Deadline & Fees)
- डेडलाइन: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
- लेट फीस: यदि आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है, तो आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा।
- छूट: जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड बनवाया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक इसे मुफ्त में लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फिलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं।
- लिंक आधार चुनें: होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- भुगतान विवरण: यदि आपका पैन लिंक नहीं है और आपने ₹1,000 का भुगतान कर दिया है, तो आपके सामने ‘Your payment details are verified’ का पॉप-अप आएगा।
- OTP दर्ज करें: आवश्यक विवरण भरने के बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6-अंकों का OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
- सबमिट करें: अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। ध्यान रहे कि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने में 4 से 5 कार्यदिवस का समय लग सकता है।
लिंक न करने पर क्या होगा? (Consequences of Inoperative PAN)
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘Inoperative’ (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
- टैक्स रिफंड: आपको कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- ब्याज का नुकसान: रिफंड की राशि पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
- ज्यादा टीडीएस (TDS): टैक्स की कटौती (TDS) और टैक्स कलेक्शन (TCS) सामान्य से अधिक दर पर किया जाएगा।
- वित्तीय लेनदेन में बाधा: बैंक खाता खोलने या भारी लेनदेन करने में समस्या आ सकती है।
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