Income Tax Refund Status LIVE Updates: क्या आज ITR रिवाइज करने का आखिरी दिन है? आयकर विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी

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Income Tax Refund Status LIVE Updates: क्या आज ITR रिवाइज करने का आखिरी दिन है? आयकर विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली | 31 दिसंबर, 2025:

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आयकर दाताओं (Taxpayers) के लिए आज साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 31 दिसंबर 2025, आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए बिलेटेड (Belated) और संशोधित (Revised) ITR दाखिल करने की अंतिम समयसीमा है। यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है या पिछले रिटर्न में सुधार नहीं किया है, तो आपके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं।

आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस डेडलाइन के बाद करदाताओं के पास रिफंड क्लेम करने या गलती सुधारने के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या हैं लाइव अपडेट्स और विभाग की नई गाइडलाइंस।


1. क्या आज आखिरी दिन है? (Revised ITR Deadline)

हाँ, आज यानी 31 दिसंबर 2025 ही वह तारीख है जब आप बिना किसी भारी कानूनी पेचीदगी के अपना रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

  • रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return): अगर आपने पहले ITR भर दिया था लेकिन उसमें कोई गलती (जैसे कम आय दिखाना या गलत कटौती क्लेम करना) रह गई है, तो आज उसे सुधारने का आखिरी मौका है।
  • बिलेटेड रिटर्न (Belated Return): अगर आपने जुलाई या सितंबर की समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो आप आज जुर्माने (Late Fee) के साथ रिटर्न भर सकते हैं।

2. रिफंड अटकने का डर: आयकर विभाग की ईमेल और SMS चेतावनी

पिछले कुछ दिनों में विभाग ने लाखों करदाताओं को ईमेल और SMS भेजे हैं। विभाग ने उन मामलों को चिन्हित किया है जहाँ:

  • Form 16 और AIS (Annual Information Statement) में डेटा मेल नहीं खा रहा है।
  • करदाताओं ने ऐसी कटौतियां (Deductions like 80C, 80D) क्लेम की हैं, जिनका उनके नियोक्ता (Employer) के पास रिकॉर्ड नहीं है।
  • फर्जी डोनेशन या गलत HRA क्लेम पाए गए हैं।

विभाग का कहना है: “करदाता अपने रिटर्न की समीक्षा करें और यदि कोई विसंगति है, तो 31 दिसंबर तक उसे ‘रिवाइज’ करें। ऐसा न करने पर आपका रिफंड रोका जा सकता है और मामले की जांच (Scrutiny) शुरू हो सकती है।”


3. 31 दिसंबर के बाद क्या होगा? (Post-Deadline Scenarios)

अगर आप आज की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो कल यानी 1 जनवरी 2026 से स्थितियां बदल जाएंगी:

  • रिफंड का मौका खत्म: आप बिलेटेड रिटर्न के जरिए रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे।
  • ITR-U का विकल्प: 1 जनवरी से आप केवल Updated Return (ITR-U) भर सकेंगे। इसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि आपको 25% से 50% तक अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना होगा।
  • पेनल्टी: बिलेटेड रिटर्न पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस (आय 5 लाख से कम होने पर 1,000 रुपये) आज रात 12 बजे तक ही लागू है।

4. अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)

अगर आपने रिटर्न भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड से Login करें।
  3. ‘e-File’ टैब पर जाएं और ‘Income Tax Returns’ > ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
  4. संबंधित वर्ष के लिए ‘View Details’ पर क्लिक करें।
  5. यहाँ आपको रिफंड स्टेटस (जैसे- Under Processing, Refund Issued, या Refund Failed) दिखाई देगा।

5. एक्सपर्ट्स की सलाह: पोर्टल ग्लिच से बचें

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) का कहना है कि आखिरी घंटों में सर्वर पर लोड बढ़ने से वेबसाइट धीमी हो सकती है। “अंतिम मिनट का इंतजार न करें। यदि आपको नोटिस मिला है या रिफंड रुका हुआ है, तो तुरंत डेटा का मिलान करें और रिवाइज्ड फॉर्म सबमिट करें।”

महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में:

विवरणअंतिम तिथि (Deadline)
संशोधित रिटर्न (Revised ITR)31 दिसंबर 2025
विलंबित रिटर्न (Belated ITR)31 दिसंबर 2025
पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Link)31 दिसंबर 2025
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U)1 जनवरी 2026 से शुरू

नोट: आज पैन और आधार को लिंक करने का भी आखिरी दिन है। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड ‘Inoperative’ (निष्क्रिय) हो सकता है, जिससे बैंकिंग लेनदेन और रिफंड में दिक्कत आएगी।

क्या आप जानना चाहते हैं कि ‘Refund Failed’ होने पर उसे दोबारा कैसे क्लेम करें? कमेंट में बताएं या हमारा अगला पोस्ट पढ़ें!

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